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    शाॅकप मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

    नरसिंहपुर- विशेष न्यायाधीश अखिलेश शुक्ला ने एक हत्यारे को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

     

    ये है पूरा मामला 

    अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेष पुरोहित ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत

    धारा 302 IPC का अपराध 

    क्रमांक 105/19, दिनांक 23/08/19 को अभियुक्त

    प्रकाश पिता राजाराम घोषी वार्ड नंबर 6 तेदूखेड़ा ने मृतक संतोष ठाकुर को अनीस राय की दुकान के सामने मोटरसाइकिल के शाॅकप से मारकर सिर और  पैरों में चोट पहुंचायी। जिससे संतोष की मृत्यु हो गयी।  अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गयी साक्ष्य एवं तर्कों को देखते हुये न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 भादंवि व रुपए 2 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया।


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